छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस: निलंबित IAS रानू साहू समेत अन्य को राहत; जमानत का आधार क्या?
इसमें अन्य हाईप्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। इनके नाम सौम्या चौरसिया, व्यापारी सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य नाम शामिल हैं। जानिए जमानत का आधार क्या है......

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिली है। घोटाले के कई हाईप्रोफाइल आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू भी शामिल हैं। इसमें अन्य हाईप्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। इनके नाम सौम्या चौरसिया, व्यापारी सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य नाम शामिल हैं। जानिए जमानत का आधार क्या है…
जानिए जमानत का आधार क्या
सुनवाई के दौरान जांच में शामिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि सबूतों के साथ छेडछाड़ करना या जांच में बाधा डालते हुए पाया जाता है, तो राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
जमानत पर छूटे हाईप्रोफाइल लोग
सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रानू साहू समेत अन्य हाईप्रोफाइल लोगों को जमानत दी है। सौम्या चौरसिया, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल दीपक टोंक, संदीप कुमार नाग, समीर विश्नोई और रोशन कुमार सिंह हैं।
कौन हैं रानू साहू और सौम्या चौरसिया
आईएएस अधिकारी रानू साहू छत्तीसगढ़ कैडर की 2010 बैच की अधिकारी हैं। साहू को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। जबकि छत्तीसगढ़ कैडर की सिविल सेवल सौम्या चौरसिया को साल 2022 में अरेस्ट किया गया था।
क्या है छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। इसमें करीब 570 करोड़ के घोटाला का आरोप है। इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, राजनेता और नौकरशाहों की मिलीभगत थी।
