9 वर्षीय बच्ची की लाश से रेप, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नहीं सुनाई सजा; ये थी वजह
मौजूदा भारतीय कानून में शव के साथ रेप (नेक्रोफीलिया) को अपराध की केटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती।...
मौजूदा भारतीय कानून में शव के साथ रेप (नेक्रोफीलिया) को अपराध की केटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती।
