April 1, 2025, Tuesday, 9:16 pm

लाश के साथ सेक्स जघन्य लेकिन पॉक्सो के तहत रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी लाश के साथ यौन संबंध बनाना सबसे जघन्य कृत्यों में से एक है लेकिन ऐसी घटना में किसी को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जानें अदालत ने ऐसी टिप्पणी क्यों की…...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी लाश के साथ यौन संबंध बनाना सबसे जघन्य कृत्यों में से एक है लेकिन ऐसी घटना में किसी को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जानें अदालत ने ऐसी टिप्पणी क्यों की…

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